गुरुग्राम, जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के
मासूम छात्र की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई आज सोमवार को
पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में होगी। आज होने वाली सुनवाई काफी
महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि इस मामले की जांच कर रहे तत्कालीन
पुलिस अधिकारियों पर आरोप हैं कि उन्होंने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है।
इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा या नहीं यह आज ही सीबीआई अदालत तय
करेगी। अदालत ने सीबीआई को पिछली सुनवाई पर आदेश दिए थे कि तत्कालीन
एसीपी ब्रह्म सिंह, भौंडसी पुलिस थाने के प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब
इंस्पेक्टर शमशेर सिंह व ईएएसआई सुभाषचंद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए
प्रदेश सरकार से अनुमति ले ले, ताकि इन पुलिस अधिकारियों का मामला अदालत
में चलाया जा सके। यह आज ही स्प्ष्ट हो पाएगा कि सीबीआई ने प्रदेश सरकार
से अनुमति ली है या नहीं। इसको लेकर सभी की निगाहें आज सीबीआई अदालत में
होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितंबर को
जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर
हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर स्कूल के ही बस
कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रदेश
सरकार ने जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने स्कूल की
कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तभी से
वह न्यायिक हिरासत में है और सीबीआई ने बस कंडक्टर अशोक को क्लीनचिट दे
दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि इस मामले की जांच कर रहे
तत्कालीन उक्त पुलिस अधिकारियों ने मामले के तथ्यों के छेड़छाड़ की है।
इसलिए उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। सीबीआई इन 4 अधिकारियों के
खिलाफ पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में चालान पेश कर चुकी है। इन सभी के
खिलाफ अदालत में कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति आवश्यक है। जो
सीबीआई अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी है।
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