गुरुग्राम।, पटौदी महापंचायत के दौरान भडक़ाऊ भाषण देने के
आरोपी गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पर आज सोमवार को जिला एवं सत्र
न्यायालय में सुनवाई होगी। गोपाल शर्मा के अधिवक्ता एवं जिला बार संघ के
पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज का कहना है कि पटौदी स्थित ज्यूडिशियल
मजिस्ट्रेट मोहम्मद शकील की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के
बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस अदालत के फैसले को अब जिला एवं सत्र
न्यायालय में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि गत 4 जुलाई को मूक-बधिर
छात्रों के धर्मपरिवर्तन के विरोध में महापंचायत हुई थी, जिसमें बड़ी
संख्या में वक्ता भी शामिल हुए थे। इन्हीं में से एक दिल्ली की जामिया
यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में गोली चलाने के
तथाकथित आरोपी गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल भी पहुंचा था। महापंचायत
में उसने विवादित बयान दिया था। गोपाल शर्मा यूपी के जेवर कस्बे का
निवासी बताया जाता है। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा गोपाल शर्मा के
खिलाफ भडक़ाऊ भाषण देने का मामला पटौदी थाना पुलिस में दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला जेल न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है।
कहा जाता है कि महापंचायत का आयोजन किसी अन्य ने किया था। साथ ही तथाकथित
आरोपित से पहले कई लोगों ने इस मुद्दे पर भाषण भी दिए थे, जिनमें काफी
सारी भडक़ाऊ बातें थी, लेकिन गोपाल के भाषण को ही वायरल किया गया बताया
जाता है।

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