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फर्जीवार्ड मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

गुरूग्राम करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में संतोष
यूनिवर्सिटी के निदेशक संतोष महालिंगम की जमानत याचिका पर सोमवार को
एसीजेएम मनोज राणा की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत के अवकाश पर
रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस जमानत याचिका पर आज मंगलवार को
सुनवाई होगी। गौरतलब है कि डीएलएफ फेस 3 थाना पुलिस ने पीएम फिनकेप
लिमिटेड के निदेशक राजेश गुलाटी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत
में संतोष यूनिवसिर्टी के निदेशक सहित अन्य पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए
गए हैं कि एसबी की नॉन बैंकिंग फाईनेंस कंपनी से मार्च 2015 में 35 करोड़
रुपए का ऋण लिया गया था, लेकिन ऋण का भुगतान समय पर नहीं किया गया और ऋण
लेने के लिए जो प्रोपर्टी गिरवी रखी गई थी, उस पर पहले भी ऋण लिया हुआ
था। कंपनी ने ऋण वापिसी का कई बार आग्रह किया, लेकिन ऋण का भुगतान नहीं
किया गया। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डा. पी महालिंगम व उनके पुत्र तथा
विद्यालय के निदेशक डा. संतोष महालिंगम, संतोष ट्रस्ट व महाराज बी
एजूकेशनल ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डा. पुदुमणिकम के अलावा शर्मिला आनंद आदि
पर मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे
बताए जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

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