गुरुग्राम, प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू ने गुडग़ांव
के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत में जमानत
याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। आरोपित भोलू के
अधिवक्ताओं ने जो अदालत में प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों के
खिलाफ मुकदमा न चलाने की अनुमति न देने को आधार बनाया, जिसका पीडि़त पक्ष
के अधिवक्ताओं ने विरोध भी किया। अदालत ने बचाव पक्ष को आदेश दिए कि वे
आगामी 8 मार्च को सभी तथ्यों व दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश हों,
ताकि जमानत याचिका का निपटारा किया जा सके। पीडि़त पक्ष ने आरोपी को
जमानत न देने का आग्रह भी अदालत से किया।
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