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पति की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई पत्नी सहित चारों आरोपियों को उम्रकैद

गुडग़ांव,  24 अप्रैल (अशोक): अवैध संबंधों के चलते साजिश रचकर पति की
हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी पत्नी व अन्य 3 आरोपियों
को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त
जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 की 29 अप्रैल को जिले के पटौदी थाना क्षेत्र
स्थित राव बलवंत सिंह फीलिंग स्टेशन के पास एक युवक की हत्या कर दी गई
थी, जिसकी पहचान जिले के शिकोहपुर गांव के गोनू यादव पुत्र बलराज के रुप
में हुई थी। मृतक के पिता बलराज ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसका बड़ा
लडक़ा गोनू यादव अपनी मां को लाने के लिए रेवाड़ी जिले के गुरवाड़ा गांव
स्विफ्ट कार से जा रहा था। जब वह हेलीमंडी पहुंचा तो एक युवक ने उसकी कार
के सामने अपनी कार खड़ी कर दी, जिस पर वह भागने का प्रयास करने लगा तो
युवक ने उसके पुत्र पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौंत हो गई। पुलिस ने
हत्या व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। पुलिस
ने घटनास्थल से मृतक का मोबाइल आदि भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले
की जांच की तो सामने आया कि गोनू यादव की हत्या की साजिश रचने में उसकी
पत्नी प्रियंका की अहम भूमिका है। पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ की थी,
जिसमें खुलासा हुआ कि गोनू यादव के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध परिजनों ने
शादी की थी। आरोपी अरुण के साथ अवैध संबंध होने की बात भी प्रियंका ने
पूछताछ में कबूली थी। पुलिस ने प्रियंका सहित ललित, अरुण पुत्र जसवंत,
मुकेश व अरुण पुत्र श्रीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की
सुनवाई अदालत में चली। सुनवाई के दौरान अरुण पुत्र जसवंत की मौत हो गई
थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर
लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को उम्रकैद व
25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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