गुरुग्राम। नाबालिका से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 की 18 फरवरी को जिले के थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिका का अपहरण हुआ था। पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर भादंस की धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया और पीडि़ता के बयान बाद पॉक्सो एक्ट की धारा भी इस मामले में जोड़ दी गई थी। पीडि़ता ने अपने बयान में कहा था कि राजस्थान मूल का आरोपी विनोद कुमार उसे शादी का झांसा देकर बहला – फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व विभिन्न धाराओं में 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।