गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और शहर को कचरा-मुक्त बनाने में सहयोग देने की बजाय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। कूड़ा-कचरा व मलबा फैलाने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने तथा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन न करने पर एक माह में 46 लाख रुपये जुर्माना ठोंका गया।निगम में तैनात सहायक सफाई निरीक्षकों की टीम ने कचरा फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 2271 लोगों का चालान करते हुए 12,88,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। टीम प्रतिदिन अलग-अलग वार्डों, मंडी व बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा और मलबा डंप करके शहर को गंदा करने वालों पर सेनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) की विशेष निगरानी जारी है। पिछले एक माह में टीम ने 124 चालान किए हैं और 26,75,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अवैध डंपिंग करने वाले कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम की बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल द्वारा रोजाना बल्क वेस्ट जनरेटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है। बीते एक माह में 30 बीडब्ल्यूजी का चालान करते हुए 6,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टीम द्वारा नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों व हाउसिंग सोसायटियों पर विशेष कार्रवाई की जा रही है।नगर निगम गुरुग्राम की जोन-2 प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ज्योति पार्क क्षेत्र में एक अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने के साथ ही सील भी किया। इसके साथ ही, शिवपुरी, ज्योति पार्क और बलदेव नगर की लगभग 10 गलियों में बने अवैध रैंप को भी हटा दिया गया। इस कार्रवाई को सहायक अभियंता यतेन्द्र तंवर और कनिष्ठ अभियंता प्रदीप वर्मा की देखरेख में पुलिस बल की सहायता से पूरा किया गया। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति बनाए गए निर्माण और सडक़ों पर रैंप जैसी बाधाएं न केवल अवैध हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के आवागमन में भी समस्या उत्पन्न करती हैं। इसलिए, ऐसे किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।