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गोली चलाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल की कैद

गुरुग्राम। एक प्रतिष्ठान परिसर में गोली चलाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल का कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 की 16 अक्टूबर को पुलिस थाना सैक्टर-50 में पुलिस कंट्रोल रुम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सैक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स शॉप पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। मौके पर मौजूद ओम स्वीट्स के मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 युवक दुकान के अंदर आए और काउंटर पर आकर मैनेजर के बारे में पूछा। कर्मचारियों ने बताया कि मैनेजर नवरात्रा काउंटर पर है। इस दौरान उन युवकों ने एक पर्ची दी और कहा कि यह अपने सेठ को दे देना। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लिए हथियार से करीब 8 से 10 राउंड फायर किए और धमकी देते हुए कहा कि पर्ची अपने सेठ को दे देना, अन्यथा जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आशु उर्फ हुक्का व संजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादंस की विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।