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कोरोना वायरस का असर अदालतों में अति आवश्यक कार्य ही निपटाए जाएंगे बार काउंसिल ने दिए आदेश जिला बार के चुनाव हुए स्थगित, अब होंगे 17 अप्रैल को अदालतों में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही कम

गुडग़ांव, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने प्रदेश की
सभी जिला बार एसोसिएशनों को आदेश दिए हैं कि अति आवश्यक कार्य ही प्रदेश
की अदालतों में कराए जाएं, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जिला बार
एसोसिएशन के प्रवक्ता का कहना है कि बार काउंसिल से प्राप्त आदेश के
अनुसार जिला अदालतों में जमानत व स्थगन आदेश से संबंधित मामलों की ही
सुनवाई होगी। अन्य मामलों में अगली तारीखें अदालतों द्वारा लगाई जाएंगी।
यह व्यवस्था कोरोना वायरस को देखते हुए आगामी 31 मार्च तक की गई है।
प्रवक्ता का कहना है कि आगामी 3 अप्रैल को होने वाले जिला बार एसोसिएशन
के चुनाव भी बार काउंसिल ने स्थगित कर दिए हैं। अब ये चुनाव आगामी 17
अप्रैल को होंगे। बार काउंसिल के आदेशों के बाद मंगलवार को जिला अदालतों
में वकीलों व मुवक्किलों की संख्या भी काफी कम दिखाई दी। अति आवश्यक
कार्य कराने वाले ही अदालतों में आए। कोरोना का असर अदालती कार्यों पर भी
पड़ता दिखाई दे रहा है। जिन मुवक्किलों को इन आदेशों की जानकारी नहीं है,
वे मंगलवार को परेशान होते दिखाई दिए।

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