NCRNewsUncategorizedअर्थव्यवस्थादेशबिज़नेसराजनीतिराज्य

कुकर्म के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

गुरुग्राम। नाबालिक लडक़े के साथ कुकर्म करनेे के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 की 23 मई को डीएलएफ क्षेत्र स्थित सैक्टर 29 पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि उसके 8 वर्षीय पुत्र के साथ आरोपी ने जहां कुकर्म किया है, वहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट धारा 6 की 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 को भी इस मामले में जोड़ दिया था और राजस्थान मूल के आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार कर जिला जेल भेेज दिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त धाराओं में 5 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है