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करोड़ों का ऋण न चुकाने वाले संतोष यूनिवर्सिटी के निदेशक की जमानतयाचिका पर होगी आज सुनवाई

गुडग़ांव, ऋण लेकर 3 करोड़ रुपए के फजीवाडे के मामले में
संतोष यूनिवर्सिटी के निदेशक संतोष महालिंगम की रिमांड अवधि खत्म हो जाने
के बाद गत शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया था।
आरोपी के अधिवक्ताओं ने उनकी जमानत याचिका भी दायर की थी, जिस पर अदालत
आज सोमवार को सुनवाई करेगी। महालिंगम का पुलिस ने 4 बार में 14 दिन का
रिमांड लेकर उनसे पूछताछ भी की है। गौरतलब है कि डीएलएफ फेस 3 थाना पुलिस
ने पीएम फिनकेप लिमिटेड के निदेशक राजेश गुलाटी की शिकायत पर मामला दर्ज
किया था। शिकायत में संतोष यूनिवसिर्टी के निदेशक सहित अन्य पदाधिकारियों
पर भी आरोप लगाए गए हैं कि एसबी की नॉन बैंकिंग फाईनेंस कंपनी से मार्च
2015 में 35 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, लेकिन ऋण का भुगतान समय पर
नहीं किया गया और ऋण लेने के लिए जो प्रोपर्टी गिरवी रखी गई थी, उस पर
पहले भी ऋण लिया हुआ था। कंपनी ने ऋण वापिसी का कई बार आग्रह किया, लेकिन
ऋण का भुगतान नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डा. पी महालिंगम व
उनके पुत्र तथा विद्यालय के निदेशक डा. संतोष महालिंगम, संतोष ट्रस्ट व
महाराज बी एजूकेशनल ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डा. पुदुमणिकम के अलावा
शर्मिला आनंद आदि पर मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी
अभी फरार चल रहे बताए जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

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