गुडग़ांव, 5 जुलाई (अशोक) : इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के अध्यक्ष केके गांधी को हरियाणा के रजिस्टार जनरल ऑफ सोसायटीज ने केके गांधी की सदस्यता और अध्यक्ष पद को पूरी तरह वैध करार देते हुए उन्हें बड़ी कानूनी राहत दी है। गत 12 मई को जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया है। केके गांधी ने इस आदेश को रजिस्टार जनरल के यहां चुनौती दी थी। रजिस्टार जनरल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ता केके गंाधी वर्ष 2018 से वैध सदस्य हैं और उनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं हुई है। अपीलकर्ता ने अपनी सदस्यता शुल्क शुरुआत में बैंकिंग माध्यमों से अदा किया है और बाद में वर्ष 2024 के लिए शुल्क नगद रुप में जमा किया गया है। वह केवल वार्षिक सदस्यता के लिए था, जो सोसायटी के अधिनियम 2012 और एसोसिएशन के उप विधानों के अनुसार पूरी तरह वैध है। गांधी का कहना है कि रजिस्टार का फैसला उनके हक में आने के बाद सभी स्थिति स्पष्ट हो गई है। कुछ लोग संगठन को हड़पना चाहते थे। जो उन्होंने कायदे कानून के तहत रहते हुए ऐसा नहीं होने दिया। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वे कानूनी कार्यवाही भी करेंगे।