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युवती की हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद

गुरुग्राम। वर्ष 2023 में हुई एक युवती की संदिग्ध मौत और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुग्राम की एक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 की 20 फरवरी को थाना सेक्टर-14 में एक युवती को मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का निरीक्षण किया। मृतका की बहन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी छोटी बहन कल्पना पिछले 6-7 वर्षों से गुरुग्राम में घरेलू कार्य कर रही थी। जनवरी 2023 से वह दिल्ली के खानपुर स्थित एक हॉस्टल में रहने लगी थी और 20 फरवरी से उसे एक नई नौकरी जॉइन करनी थी। कल्पना 10 फरवरी से अपने दोस्त मुकेश के साथ रह रही थी। 18 फरवरी को कल्पना से आखिरी बार फोन पर सामान्य बातचीत हुई थी, जिसके बाद 20 फरवरी को उसके आत्महत्या करने या छत से गिरने की सूचना मिली। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आगामी कार्यवाही कर पुलिस ने असम मूल के आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।