NCRदेश

युवक की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को उम्रकैद गला घोंटकर की थी युवक की हत्या, फैंक दिया था शव खेतों में

गुडग़ांव, युवक को नशीले पदार्थ का सेवन करा गला घोंटकर
हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए
उम्रकैद व आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले
के हेलीमंडी के पार्षद सुरेंद्र सिंह ने वर्ष 2018 की 25 जनवरी को पटौदी
थाना पुलिस को सूचना दी थी कि क्षेत्र के मंदपुरा के खेतों में एक अज्ञात
युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक की पहचान कराई तो
पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने भादंस की धारा 302, 201, 120बी, 404, 34 के
तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। पुलिस ने जांच कर पाया कि फिरौती
मांगने की नियत से आरोपी जोधपुर से बहला-फुसलाकर मृतक को लाए थे।
उन्होंने बीयर में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी गला घोंटकर व गले पर ब्लैड
मारकर हत्या कर दी थी और उसके शव को मंदपुरा के खेतों में डाल दिया था।
पुलिस ने इस मामले में मृतक के पड़ोस में रहने वाले नरेला दिल्ली के संजय
दत्त को गिरफ्तार कर लिया था। संजय दत्त ने पूछताछ में बताया था कि संजीत
नामक युवक ने भी इस हत्या में उसे सहयोग किया है। पुलिस ने उसे भी
गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि महज 50 हजार रुपए की
खातिर युवक की हत्या की गई थी। मामला अदालत में चला। मामले की जांच कर
रहे जांच अधिकारी ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर
लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा
सुनाई है। संजय दत्त पर 90 हजार व संजीत पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी
लगाया है।

Comment here