गुडग़ांव, जिला रेडक्रॉस सोसायटी की पूर्व महिलाकर्मी
द्वारा सोसायटी के सचिव श्याम सुंदर के खिलाफ छेड़छाड़ करने के मामले में
आरोपी श्यामसुंदर की अग्रिम जमानत याचिका पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका
खारिज कर दी है। आरोपी की अधिवक्ता का कहना है कि अदालत के फैसले का
अध्ययन करने के बाद जिला एवं सत्र अदालत के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा
उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरु कर दी गई हैं।
गौरतलब है कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी की पूर्व एक महिलाकर्मी ने गत 12
अगस्त को महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि रेडक्रॉस सोसायटी
के सचिव श्यामसुंदर ने उससे छेड़छाड़ की है। जिस पर महिला थाना पुलिस ने
12 अगस्त को 88 नंबर एफआईआर विभिन्न आपराधिक धाराओं 354, 354डी, 506, 34
भादंस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया था और मामले की जांच भी शुरु कर
दी थी। आरोपी ने इस मामले में गिरफ्तारी न हो इसलिए अग्रिम जमानत याचिका
दायर की थी।
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