गुरुग्राम। समाज कल्याण विभाग नित नए करिश्मे करता रहता है, जिससे समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने वाले पात्र लोग वंचित रह जाते हैं। रेवाड़ी जिले के गांव रामसिंहपुरा निवासी पूनम देवी जो शत-प्रतिशत अधंता से ग्रसित हैं और उसके पति को भी दिन छिपने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। परिवार में 2 नाबालिक बच्चे है। उन्हेें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। आय का कोई साधन भी नहीं हैं। वह बीपीएल राशन और दिव्यांग पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा कर थक चुकी थी तो क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद एडवोकेट संपर्क किया तो कैलाश चंद्र ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए समाज कल्याण विभाग के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत में सुनवाई की निश्चित तारीख से पहले ही समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग पूनम देवी का बीपीएल राशन कार्ड बना ही दिया। अधिवक्ता का कहना है कि जब अदालत में तारीख पड़ी तो विभाग ने पीडि़ता का बीपीएल का पीला राशन कार्ड जारी कर दिया है। पीडि़ता गुलाबी राशन कार्ड की हकदार है। उनका कहना है कि मामला पूरी तरह से निपटा नहीं है। अदालत में अगली तारीख लगी है। अब देखना है कि अगली तारीख तक गुलाबी राशन कार्ड दिव्यांग महिला को मिल जाएगा या नहीं। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा दिव्यांग पूनम जैसे पीडि़तों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, ताकि दिव्यांग व आमजनों को ऐेसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।